जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर पालिका नियमों में संशोधन कर निकाय चुनाव में सदस्य का चुनाव लडे बिना सीधे प्रमुख चुने जाने का प्रावधान करने पर मुख्य सचिव और एसीएस स्वायत्त शासन से 11 नवंबर तक जवाब मांगा है.
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न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मोहन शर्मा की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता डीसी गुप्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर नगर पालिका नियमों में संशोधन कर प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित नगर पालिका का सदस्य नहीं है, वह अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है. जबकि नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 और संविधान के अनुच्छेद 243आर में प्रावधान है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से ही नगर पालिका का गठन होगा.
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याचिका में कहा गया कि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन धारा 6 और अनुच्छेद 243आर का विरोधाभासी हैं. ऐसे में इसे अवैध घोषित कर रद्द किया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.