जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिसमें पिछले साल मई महीने में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक को अब तक पेंशन सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर ये नोटिस जारी दिया गया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश हुकुम चन्द की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन के नृसिंहपुरा स्कूल से 31 मई 2019 को वरिष्ठ शिक्षक पद से रिटायर्ड हुआ था. याचिकाकर्ता की ओर से सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर पेंशन विभाग को भिजवा दिए. इसके बावजूद न तो उसकी पेंशन शुरू की गई और ना ही अन्य परिलाभ दिए गए. साथ ही बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.