जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और एसपी कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. वहीं, न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सत्यनारायण चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कांस्टेबल के 518 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता सफल भी हो गया, लेकिन उसे यह कहते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था.