जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2018 में कश्मीर के एनटीटी कोर्स की अंक तालिका को मान्य नहीं मानने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बाबूलाल और अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने श्रीनगर के बड़गांव से एनटीटी कोर्स किया था. उस समय वहां एनसीटीई लागू नहीं होता था, लेकिन कोर्स के राज्य सरकार ने मान्यता दे रखी थी. याचिकाकर्ता ने इस कोर्स के आधार पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था.