जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने RAS भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने में हुई अनियमितता के मामले में कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश अनुराग और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आरएएस भर्ती में विभागीय मंत्रालयिक कोटे के तहत शामिल हुए थे. आरपीएससी की ओर से साक्षात्कार के लिए कुल पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थियों के स्थान पर कम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में पास किया. इसके अलावा विभागीय मंत्रालयिक वर्ग के पदों के लिए विभागीय कर्मचारियों को उत्तीर्ण करने के बजाय दूसरे लोगों को उत्तीर्ण कर दिया.