जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाईमाधोपुर के कलक्टर, एसपी, परिवहन सचिव और खान सचिव से मलारना डूंगर के श्यामोली गांव में अवैध बजरी खनन को नहीं रोकने पर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण गुर्जर की जनहित याचिका पर दिए है.
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने राज्य में बजरी खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. इसके बावजूद सवाईमाधोपुर की मलारना डूंगर तहसील के गांव श्यामोली में बाहुबली बनास नदी में से बजरी निकाल रहे है. इस संबंध में याचिकाकर्ता और गांव के सरपंच ने कलक्टर सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर अवैध खनन रुकवाने की गुहार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है.