जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, विधि विभाग और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को नोटिस जारी कर पूछा है कि वकीलों की सुरक्षा और नए वकीलों को मानदेय देने के संबंध में क्या किया जा रहा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने अधिवक्ता प्रोटेक्टशन बिल बनाकर भी राज्य सरकार को भेज रखा है. इसके बावजूद उसे अभी तक सदन में नहीं रखा गया है. वहीं नए वकीलों की आय का कोई साधन नहीं होता है. इसलिए अधिकतम तीन साल का अनुभव रखने वाले वकीलों को मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए.