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FIR अपलोड नहीं करने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और एसीबी से मांगा जवाब - Rajasthan ACB

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी एफआईआर को अपलोड नहीं करने पर राज्य सरकार और एसीबी के डीजी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : Aug 5, 2021, 10:34 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी एफआईआर को अपलोड नहीं करने पर राज्य सरकार और एसीबी के डीजी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने यह निर्देश गोपाल सिंह सोलंकी की याचिका पर दिया.

याचिका में कहा कि प्रार्थी ने 24 दिसंबर 2018 को एसीबी के सेन्ट्रल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र सहित अन्य सेक्शन में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने ना तो उसे अभी तक एफआईआर की कॉपी दी और न ही उसे पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया है, जबकि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की यह ड्यूटी है कि वह सभी दर्ज होने वाली एफआईआर को अपलोड करें.

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एफआईआर को अपलोड नहीं करना सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और एसीबी को जवाब देने के लिए कहा. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को एफआईआर अपलोड करने का निर्देश दे रखा है.

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