जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में चलने वाली निजी बसों को माल ढुलाई के लिए लाइसेंस (carry goods to passenger buses) देने पर परिवहन मंत्रालय के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त और आरटीओ जयपुर से जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश मुस्कान खंडेलवाल और जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन की जनहित याचिकाओं पर दिए.
जनहित याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल, अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल और अधिवक्ता संजय महर्षि ने बताया कि राज्य सरकार ने गत 27 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर निजी यात्री बसों के लिए स्कीम जारी की है. इसके तहत यात्री बसें निर्धारित लाइसेंस लेकर माल की ढुलाई कर सकती हैं. जबकि अब तक यात्री वाहन और भार वाहनों के संचालन के लिए अलग-अलग लाइसेंस की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था.