जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डेयरी संघ में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और प्राप्तांकों की जानकारी नहीं देने पर आरसीडीएफ के सीएमडी और भर्ती बोर्ड सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश गणेश प्रसाद वैष्णव की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि सहकारिता भर्ती बोर्ड ने प्रदेश के डेयरी संघों सहित आरसीडीएफ में विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता ने अपनी पात्रता के अनुसार तीन पदों के लिए आवेदन कर दिया. वहीं लिखित परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को ना तो प्रश्न पत्र दिए गए और ना ही उत्तर कुंजी जारी की गई.