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जयपुर : व्याख्याता भर्ती की काउन्सलिंग में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2019 की काउंसलिंग में अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर आरपीएससी से जवाब मांगा है.

School Lecturer Recruitment-2019 Counseling High Court
व्याख्याता भर्ती की काउन्सलिंग

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Published : May 1, 2021, 8:49 PM IST

जयपुर. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने स्कूल व्याख्याता भर्ती की काउंसलिंग में अभ्यर्थी को शामिन न करने के कदम पर यह आदेश नरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पीजी उपाधि के दस्तावेज गुम होने के चलते वह आरपीएससी की ओर से आयोजित काउन्सलिंग में दस्तावेज पेश नहीं कर पाया था. वहीं आयोग ने पहली काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वालों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बुलाया.

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आयोग ने दूसरी काउंसलिंग में याचिकाकर्ता को यह कहते हुए शामिल नहीं किया कि दूसरी काउन्सलिंग में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है, जो पहली काउंसलिंग में अनुपस्थिति रहे थे.

याचिकाकर्ता पहली काउंसलिंग में शामिल हो गया था. ऐसे में उसे दूसरी काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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