जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने गोविंद देवजी मंदिर परिसर स्थित दुकानों में हेरिटेज नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ (Govind Devji temple complex shops vandalism case) करने पर स्वायत्त शासन सचिव, निगम आयुक्त और महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम ट्रस्ट द्वितीय सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की विशेष पीठ ने यह आदेश राजेश कुमार जोशी व 17 अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता संदीप गुप्ता ने अदालत को बताया कि हेरिटेज नगर निगम की ओर से गत 14 दिसंबर को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर हाईकोर्ट के वर्ष 2009 और 15 जनवरी 2014 के आदेशें का हवाला देते हुए मंदिर परिसर की दुकानों को शिफ्ट कर अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी गई. जबकि हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2014 को आदेश जारी कर केवल तीन दुकानदारों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे.