जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने लाईब्रेरियन ग्रेड-तृतीय भर्ती में एससी वर्ग को अनुपात में आरक्षण नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश टीना व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने मई 2018 में लाईब्रेरियन के 485 पदों पर भर्ती निकाली. जिसमें एससी वर्ग के लिए तय 16 फीसदी के चलते 77 पद आरक्षित रखने थे. वहीं इन पदों में से तीस फीसदी यानि 22 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए जाने थे. इसके बावजूद एससी वर्ग के लिए कुल 60 पद ही आरक्षित रखे गए.