जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड प्रिंसिपल को डेढ़ साल बाद भी पेंशन जारी नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुबुद्धि सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से साल 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था. नियमानुसार याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से साठ दिन के भीतर पेंशन देने के आदेश हो जाने चाहिए थे. इसके बावजूद डेढ़ साल की अवधि बीतने के बाद भी उसे अब तक पेंशन जारी नहीं की गई.