जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने (Rajasthan High Court) भीलवाड़ा के बिजोलिया में वन भूमि में सेंट स्टोन खनन की अनुमति के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल जाजू की जनहित याचिका पर दिए.
Rajasthan High Court: वन भूमि में खनन की अनुमति देने पर मांगा सरकार से जवाब - Rajasthan Government
राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा के बिजोलिया में वन भूमि में सेंट स्टोन खनन की (Permission for St Stone Mining in Forest Land) अनुमति के मामले में सरकार से जवाब मांगा है.
याचिका में अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने अदालत को बताया कि वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति की जरूरत होती है. इसके बावजूद खान विभाग ने बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति लिए बिजोलिया की वन भूमि में सेंट स्टोन खनन के लिए आवेदन मांग लिए. जिसमें शर्त रखी गई कि खनन करने वाली फर्म भूमि को अपने स्तर पर अनारक्षित कराएगी. याचिका में यह भी कहा गया कि इस संबंध में केन्द्र सरकार ने भी खान विभाग को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
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