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Rajasthan High Court: दूसरी सेवा में जाने पर वसूली गई राशि नहीं लौटाने पर मांगा जवाब - Jaipur News

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court ) ने पुलिस कांस्टेबल से तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने वालों से रिलीव करते समय वसूली गई राशि को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court seeks answer
राजस्थान हाईकोर्ट.

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Published : Aug 2, 2021, 7:43 PM IST

Updated : Aug 2, 2021, 11:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुलिस कांस्टेबल से तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने वालों को रिलीव करते समय वसूली गई लाखों रुपए की राशि नहीं लौटाने पर गृह सचिव, डीजीपी और एसपी दौसा से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश धर्मेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल पद पर तैनात याचिकाकर्ताओं ने विभाग से अनुमति लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था. शिक्षक पद पर चयन होने पर विभाग ने रिलीव करते समय याचिकाकर्ताओं से लाखों रुपए वसूल लिए. जनवरी 2016 में हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को विभाग में अभ्यावेदन देने को कहा, लेकिन विभाग ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि आरटीआई से पता चला कि वर्ष 2018 में समान प्रकरणों में पुलिस विभाग ने अन्य अभ्यर्थियों से वसूल की गई राशि लौटाई है. याचिका में गुहार लगाई गई है कि याचिकाकर्ताओं से भी वसूली गई राशि को लौटाने के निर्देश दिए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Last Updated : Aug 2, 2021, 11:16 PM IST

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