जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुलिस कांस्टेबल से तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने वालों को रिलीव करते समय वसूली गई लाखों रुपए की राशि नहीं लौटाने पर गृह सचिव, डीजीपी और एसपी दौसा से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश धर्मेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल पद पर तैनात याचिकाकर्ताओं ने विभाग से अनुमति लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था. शिक्षक पद पर चयन होने पर विभाग ने रिलीव करते समय याचिकाकर्ताओं से लाखों रुपए वसूल लिए. जनवरी 2016 में हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को विभाग में अभ्यावेदन देने को कहा, लेकिन विभाग ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया.