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Rajasthan High Court: ऑनर्स में बीए करने वाले को शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में नियुक्ति नहीं देने (Rajasthan High Court seeks reply for not giving appointment ) पर प्रमुख शिक्षा सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट.

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Published : May 21, 2022, 6:57 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के बाहर से ऑनर्स में बीए करने वाले अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश साधना कुमारी धाकड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने (not giving appointment to the post of teacher to BA in Honors ) तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी विषय लेवल-2 में आवेदन किया था. याचिकाकर्ता का चयन होने के बाद उसे झालावाड़ जिला आवंटित किया गया और वर्ष 2018 में उसके दस्तावेज सत्यापन भी हो गए. इसके बावजूद उसे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई और इसका कोई कारण भी नहीं बताया. वहीं पूछने पर अधिकारियों ने मौखिक रूप से बताया कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स में बीए किया है. ऐसे में उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है.

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याचिका में कहा गया कि विभाग ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर दिल्ली विवि की इस डिग्री को राजस्थान के विवि के बीए के समकक्ष बताकर नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन मांगा था. लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. राज्य सरकार ने भी समय-समय पर परिपत्र जारी कर प्रदेश के बाहर से स्नातक किए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के निर्देश दे रखे हैं. याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से भर्ती की प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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