जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्राइवर फायर ब्रिगेड भर्ती-2016 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और नगर पालिका सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश ओमेन्द्र की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली भर्ती में आवेदन किया था. भर्ती के दौरान आयोजित विभिन्न परीक्षा चरणों की जानकारी विभाग ने याचिकाकर्ता को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर दी थी.
वहीं, गत वर्ष 14 अगस्त को अस्थाई वरियता सूची जारी कर याचिकाकर्ता का भर्ती में चयन कर लिया गया और 22 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर आबू रोड नगरपालिका में 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करने को कहा गया.