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लाइब्रेरियन भर्ती के विवादित्त उत्तरों को लेकर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब - Jaipur News

राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती- 2018 के विवादित उत्तरों के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मेघराज की अपील पर दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : Apr 8, 2021, 11:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन भर्ती- 2018 के विवादित उत्तरों के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मेघराज की अपील पर दिए.

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अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए तीन प्रश्नों के जवाब अपीलार्थी ने सही बताए थे, जिसे भर्ती बोर्ड ने अपने परिणाम में गलत माना था. वहीं, विशेषज्ञ कमेटी ने अपीलार्थी की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया. अपीलार्थी की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए बताया कि भर्ती बोर्ड ने तीनों प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे हैं. ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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