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एसआई की दक्षता परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan High Court Seeks Answer Regarding SI Proficiency Test

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की दक्षता परीक्षा के परिणाम में अनियमिता (SI Recruitment 2021 Issue) के मामले में गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जुगल किशोर गुर्जर की याचिका पर दिए.

Rajasthan High Court
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Published : Apr 20, 2022, 6:59 PM IST

जयपुर. एसआई की दक्षता परीक्षा को लेकर (Rajasthan High Court on SI Proficiency Test) राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने तीन फरवरी 2021 को एसआई के 859 पदों पर भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा पास कर दक्षता परीक्षा में भाग लिया था. इस दौरान उसने 14 सेकंड में दौड़ और 14 फीट लंबी कूद के साथ ही सात चिन अप लगाए थे.

इसके बावजूद भी उसे दक्षता परीक्षा में फेल कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि दक्षता परीक्षा के समय उसके शरीर पर चिप बांधी गई थी और विभाग ने वीडियोग्राफी कराई थी. ऐसे में वीडियोग्राफी और चिप मंगवाकर उसका परीक्षण किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए (Rajasthan High Court Seeks Answer Regarding SI Proficiency Test) एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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