राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

Rajasthan High Court: शिक्षकों को दिए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी पर रोक - राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में चयनित शिक्षक को अदालती आदेश पर दिए गए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

By

Published : Aug 5, 2021, 8:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में चयनित शिक्षक को अदालती आदेश पर दिए गए वेतन परिलाभ और एरियर की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मुकेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2017 में की गई थी. ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को समान भर्ती में पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता और वेतन परिलाभ देने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को परिलाभ और एरियर जारी कर दिए.

यह भी पढ़ेंःRAS भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले तीनों आरोपियों की जमानत खारिज

याचिका में कहा गया कि गत 19 जुलाई को विभाग ने याचिकाकर्ताओं को परिलाभ वापस लेने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए परिलाभ और एरियर वसूली पर रोक लगा दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details