जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) में अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी पद (interview process should continue ) के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रख सकते हैं. लेकिन इन पदों पर तैनात याचिकाकर्ताओं की जगह चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जाए. जस्टिस अनूप ढंड की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए.
Rajasthan High Court: साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन नियुक्ति नहीं दें - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) में अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रख सकते हैं. लेकिन नियुक्ति नहीं दें.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को संतोषजनक सेवा के आधार पर 5 जून 2019 को राजस्थान स्कूल सेवा शिक्षा परिषद में समग्र शिक्षा अभियान के पदों पर एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा था. इसके बाद वे लगातार वहां काम कर रहे हैं. याचिका में कहा गया कि आमतौर पर प्रतिनियुक्ति चार साल के लिए की जाती है. याचिकाकर्ताओं की यह अवधि पूरी नहीं हुई है. इसके बावजूद गत 13 मई को परिषद के एक आदेश में याचिकाकर्ताओं के पदों को संभावित रिक्त पद दिखाते हुए साक्षात्कार प्रस्तावित किया गए. जबकि याचिकाकर्ताओं की प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ताओं के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.