जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने किशनगढ़ के पूर्व एमएलए नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया के अपहरण और हत्या के गवाहों की सुरक्षा वापस लेने पर अजमेर रेंज आईजी को 12 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने आईजी से पूछा है कि उन्होंने गवाहों को दी गई सुरक्षा को वापस क्यों लिया और क्यों ना इसकी क्षतिपूर्ति संबंधित पुलिस अफसरों से की जाए.
अदालत ने आईजी को यह भी बताने को कहा है कि हत्याकांड के गवाह भागचंद चोटिया की हत्या के मामले में अब तक क्या अनुसंधान किया गया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जोराराम चौधरी की याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना से जुड़े एक अन्य चश्मदीद गवाह और सह याचिकाकर्ता भागचंद चोटिया की गत दिनों हमलावारों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है.