जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व में टाइगर के संरक्षण से जुडे़ मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि वहां पर खाने-पीने का सामान व प्लास्टिक की बोतल कैसे जा रही हैं?. इन्हें रोकने के लिए वहां पर गार्ड क्यों नहीं लगाए जाते?. वहीं अदालत ने पूछा कि होटल वाले सेंचुरी में सफारी कैसे करा रहे हैं और फुल डे व हाफ डे सेंचुरी की व्यवस्था क्या है?.
अदालत ने मामले में स्पष्टीकरण के लिए शुक्रवार को प्रमुख राजस्व सचिव, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर व एसपी सहित वन विभाग के आला अफसरों को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता व समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अफसरों से यह भी बताने के लिए कहा है कि उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों की क्या पालना की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व में निर्देश दिया था कि वह रणथंभौर व सरिस्का सहित अन्य अभयारण्यों व टाइगरों के संरक्षण के लिए योजना तैयार करें.