जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाहर सर्किल के पास वर्ष 1975 में की गई अवाप्ति के खिलाफ दायर याचिका पर 17 साल सुनवाई करने के बाद खारिज (PIL rejected after 17 years of hearing) कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सितंबर 2004 में दिए अंतरिम रोक के आदेश को वापस ले लिया है.
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भंवर लाल की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका अवाप्ति के 29 साल बाद दायर की गई है. इसके अलावा जेडीए वर्ष 1982 में भूमि पर कब्जा ले चुका है. वहीं मुआवजा राशि भी वर्ष 1999 में सिविल कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाता है.