जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटाते हुए सोमवार को इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा है कि एनसीईटी की ओर से निर्धारित पात्रता के आधार पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश ऊषा कुमारी और अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास विशेष शिक्षा में एक साल का डिप्लोमा है. भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के पात्र मान रखा है. ऐसे में उन्हें भी इस भर्ती में नियुक्तियां दी जाए. जिसका विरोध करते हुए प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि एनसीईटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है.