जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिप्रा पथ थाना इलाके में कुत्ता घुमाने से खफा होकर RAS युगान्तर शर्मा की बहन की हत्या करने वाले आरोपी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश सतीश शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी कृष्णकांत शर्मा की जमानत याचिका पर दिए.
अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी का नाम FIR में नहीं है, लेकिन जांच में आरोपी की निशादेही से मृतका के घर से लूटा गया सामान बरामद हुआ है. आरोपी पर अकेली रह रही वृद्धा की नृशंस हत्या कर सामान लूटने का आरोप है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. FIR भी अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज हुई थी. इसके अलावा घटनास्थल के संबंध में भी गवाहों के विरोधाभासी बयान हैं.