राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

कुत्ता घुमाने से खफा होकर RAS की बहन की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज - राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिप्रा पथ थाना इलाके में कुत्ता घुमाने से खफा होकर RAS युगान्तर शर्मा की बहन की हत्या करने वाले आरोपी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

By

Published : Jun 2, 2021, 10:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिप्रा पथ थाना इलाके में कुत्ता घुमाने से खफा होकर RAS युगान्तर शर्मा की बहन की हत्या करने वाले आरोपी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश सतीश शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी कृष्णकांत शर्मा की जमानत याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा कि भले ही आरोपी का नाम FIR में नहीं है, लेकिन जांच में आरोपी की निशादेही से मृतका के घर से लूटा गया सामान बरामद हुआ है. आरोपी पर अकेली रह रही वृद्धा की नृशंस हत्या कर सामान लूटने का आरोप है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. FIR भी अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज हुई थी. इसके अलावा घटनास्थल के संबंध में भी गवाहों के विरोधाभासी बयान हैं.

यह भी पढ़ेंःसोशल मीडिया पर AICC का 'Free Vaccination' कैंपेन, डोटासरा ने कहा- जिम्मेदारी से भाग रही मोदी सरकार

याचिकाकर्ता 19 साल का विद्यार्थी है और सिर्फ कुत्ता घुमाने को लेकर पूर्व में हुई कहासुनी के चलते उसे मामले में फंसाया गया है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी की निशादेही पर मृतका के घर से लूटा गया सामान बरामद किया गया था. इसके अलावा मृतका की हत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाए.

बता दें, गत जनवरी महीने में शिप्रा पथ थाना इलाके में रहने वाली विद्यादेवी की हत्या कर शव को रेलिंग से बांधा गया था. मामले में पुलिस ने पड़ोसी कृष्णकांत को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद किया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details