राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

नीट यूजी काउन्सलिंग पर अंतरिम रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार - Rajasthan highcourt news

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट काउंसलिंग को लेकर दाखिल एक स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है.

नीट यूजी काउंसलिंग न्यूज, Neet UG counseling news

By

Published : Aug 29, 2019, 10:48 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी में आर्थिक कमजोर वर्ग को तय दस फीसदी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं देने के मामले में काउन्सलिंग पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश समता आंदोलन समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ेंःFIR से महिलाओं के नाम हटाने के एवज में ASI ने मांगी 75 हजार की रिश्वत, ACB ने दलाल समेत दबोचा

याचिका में कहा गया कि नीट यूजी में आर्थिक रूप से पिछडों को उचित आरक्षण देने के लिए एमसीआई ने कुल चार सौ पचास सीटें बढ़ाई थी. इसके तहत सरकारी कॉलेजों में कुल 218 सीट और निजी कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के लिए 130 सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी.

पढ़ेंःजयपुर, उदयपुर के बाद अब सिरोही के पूर्व राजघराने का दावा...खुद को बताया श्रीराम का वंशज, कहा- हमारे पास 100 वंशजों की सूची

जबकि सिर्फ कुल 135 सीटे की इस वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई. स्टे प्रार्थना पत्र में कहा गया कि ऐसे में जब तक याचिका का निर्णय नहीं होता, तब तक काउन्सलिंग पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने स्टे प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details