राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

पूर्व आईएएस असवाल को राहत, हाइकोर्ट ने निचली अदालत के प्रसंज्ञान और कार्रवाई को किया रद्द - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने आईएएस लालचंद असवाल के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश और कार्रवाई को रद्द कर दिया है. ये आदेश कोर्ट ने आईएएस असवाल की याचिका को मंजूर करते हुए दिए.

जयपुर न्यूज, jaipur news
राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश और कार्रवाई को रद्द किया

By

Published : Feb 7, 2020, 6:01 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश और कार्रवाई को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश लालचंद असवाल की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिए. कोर्ट ने गत 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित किया था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश और कार्रवाई को रद्द किया

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उससे ना तो कोई रिकवरी हुई थी और ना ही डिमांड के कोई सबूत हैं. जिस एक्सईएन पुरुषोत्तम जेसवानी को 46 फाइलों और 15 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया था, उसने पहले तो राशि स्वयं की बताई थी और एसीबी चौकी ले जाए जाने के बाद राशि असवाल को देने के लिए बात कह दी थी. इससे साफ है कि उसके बयानों में एकरूपता नहीं है. जेसवानी से बरामद 46 फाईलें जिन ठेकेदारों की बताई थी, उन्हें एसीबी ने ना तो गवाह बनाया और ना ही आरोपी.

ये पढ़ेंः कुलपति समन्वय समिति की बैठक में उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर राज्यपाल ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

वहीं एसीबी के अनुसार जेसवानी से बरामद 15 लाख रुपए उन्हीं ठेकेदारों से लिए गए थे, जिनकी फाइलें जेसवानी क्लियर कराने के लिये असवाल के पास ले जा रहा था. इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि असवाल को देने के लिए जेसवानी ने ठेकेदारों से राशि वसूली थी या नहीं.

साथ ही एसीबी यह साबित नहीं कर पाई कि आखिर जेसवानी से बरामद 15 लाख रुपए आए कहां से थे. इसलिए ही एसीबी की ओर से दायर पहली चार्जशीट में असवाल का नाम नहीं था. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि असवाल नगर निगम के सीईओ थे और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है, कि जेसवानी से बरामद राशि उन्ही के लिए वसूली गई थी.

पढ़ें:सिरोहीः पुलिस पर मारपीट और निर्दोषों को फंसाने का आरोप, ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे विधायक संयम लोढ़ा

ये था पूरा मामला

मामले के अनुसार 10 अगस्त 2014 को एसीबी ने जयपुर नगर निगम के एक्सईएन पुरुषोत्तम जेसवानी को निगम के तत्कालीन सीईओ लालचंद असवाल के घर के बाहर से 15 लाख रुपए और निगम के ठेकेदारों के काम से संबंधित 46 फाईलों के साथ गिरफ्तार किया था. एसीबी ने 11 अगस्त 2014 को जेसवानी और असवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. लंबे अनुसंधान के बाद एसीबी ने असवाल को रिटायरमेंट से तीन दिन पहले 26 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details