जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना अधिकार तृतीय श्रेणी शिक्षक को निलंबित करने के मामले में निलंबन (Rajasthan High Court put a stay ) आदेश की क्रियांविति पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने प्रमुख पंचायती राज सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और सवाई माधोपुर जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश रामजीलाल की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को जिला परिषद की स्थापना समिति की सिफारिश के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर सवाई माधोपुर में नियुक्ति दी गई थी. जिला शिक्षाधिकारी, मुख्यालय ने 13 मार्च को उसका निलंबन कर बामनवास में उपस्थिति देने को कहा. याचिका में गया कि संबंधित अधिकारी को निलंबन करने का अधिकार ही नहीं था. उसकी नियुक्ति स्थापना समिति की सिफारिश पर हुई थी और नियुक्ति अधिकारी को ही निलंबित करने का अधिकार है.