जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को राहत देते हुए उसके गर्भपात की अनुमति (High court permits abortion) दी है. अदालत ने कहा है कि गर्भपात के बाद भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखा जाए.
अदालत ने पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए सीएमएचओ, जयपुर को मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस पंकज भंडारी ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिए हैं. अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता का पुनर्वास कर उसके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है.
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