जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स भर्ती- 2020 में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद को अन्य वर्ग से भरने पर चिकित्सा विभाग और आरपीएससी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश डॉ. महेशचन्द्र बैरवा की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने जनवरी 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स के 6 पदों पर भर्ती निकाली थी. इनमें से एक पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित था. भर्ती में दिव्यांग याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार में भी भाग लिया था.