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नाबालिग प्लेयर से दुष्कर्म मामलाः हाई कोर्ट ने केस डायरी तलब करने के दिए आदेश - राजस्थान हाई कोर्ट समाचार

नाबालिग टेनिस प्लेयर से दुष्कर्म मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को 28 जून को केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rape with minor tennis player Case
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : Jun 24, 2021, 7:42 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग टेनिस प्लेयर से दुष्कर्म करने के मामले में अभियोजन पक्ष को 28 जून को केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी कोच गौरांग नलवाया की जमानत याचिका पर दिए.

दरअसल, आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है. वहीं, राजकीय अधिवक्ता मंगलसिंह सैनी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र 17 साल है और आरोपी पर पोक्सो का केस दर्ज हुआ है.

पीड़िता ने अपने बयानों में भी आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, इसलिए मामले की केस डायरी मंगाई जाए ताकि केस से जुड़े अन्य तथ्य भी अदालत के सामने आ सकें. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 28 जून को तय करते हुए केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें, पीड़िता के परिजनों ने ज्योति नगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसमें कहा था कि उनकी बेटी एक साल से आरोपी से कोचिंग ले रही थी. इस दौरान ही आरोपी ने बहला फुसलाकर उसके साथ जयपुर और उदयपुर में दुष्कर्म किया.

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