जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं की वह विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 लेवल वन की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें. अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश महिपाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि एनसीटीई की वर्ष 2010 की अधिसूचना के मुताबिक विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल वन के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है. अधिसूचना के तहत ऐसे डिप्लोमाधारी को नियुक्ति के बाद छह माह का ब्रिज कोर्स कराया जाता है. याचिकाकर्ता विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती-2021 के लेवल वन में उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं.