जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से (Rajasthan High Court orders) दो वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षण कोर्स पीपीटीसी और डीपीएसई करने वाले (PPTC and DPSE in pre-primary teacher recruitment ) अभ्यर्थियों को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती-2018 में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
अदालत ने कहा कि दोनों कोर्स को एनसीटीई ने मान्यता दे रखी है. ऐसे में नियमानुसार यह पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हैं. याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से दो साल का पूर्व प्राथमिक कोर्स पीपीटीसी और डीपीएसई कोर्स किया है.