जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती-2020 में न्यूनतम आयु सीमा की गणना एक जुलाई 2020 से करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया जाए. इसको न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश रविन्द्र दान और अन्य की याचिका पर दिए हैं.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि आरपीएससी ने नवंबर 2020 को सहायक प्रोफसर की भर्ती निकाली थी. जिसमें आयु सीमा की गणना एक जुलाई 2020 रखी गई थी. वहीं 18 दिसंबर को भर्ती रद्द कर पूर्व में पेश आवेदनों को शामिल करते हुए नई भर्ती निकाल दी, लेकिन आयु सीमा की गणना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया.
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