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हाईकोर्ट: SMS अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष ऊंचाई नापने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में शामिल अभ्यर्थी की सही ऊंचाई नापने के लिए एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Constable Recruitment -2020,  Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Apr 22, 2021, 7:45 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में शामिल अभ्यर्थी की सही ऊंचाई नापने के लिए एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव और डीजीपी सहित आईजी भर्ती सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रामनिवास की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 7वीं बटालियन आरएसी, भरतपुर के लिए कांस्टेबल पद पर आवेदन किया था. शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसकी ऊंचाई कम नाप कर उसे चयन से वंचित किया गया है. जबकि वह कट ऑफ से अधिक अंक रखता है और उसकी ऊंचाई भी तय मापदंड से अधिक है. इसके बावजूद विभाग ने उसकी ऊंचाई करीब सवा सेमी कम आंकी है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अभ्यर्थी की ऊंचाई एसएमएस मेडिकल बोर्ड के समक्ष नापने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पत्र याचिका

प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती कमी के चलते कोविड मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर दखल देने की गुहार की है. अदालत ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए इस पर 23 अप्रैल को सुनवाई तय की है.

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