जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों की अंकतालिका सहित अन्य दस्तावेजों में नाम और उम्र आदि के संशोधन के (Rajasthan High Court ordered the formation of a committee ) लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं.
अदालत ने कहा कि कमेटी ऐसे मामलों में अभ्यावेदनों के निस्तारण को लेकर प्रक्रिया तय करेगी. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश अभिनवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इस कमेटी में प्रमुख शिक्षा सचिव, आयकर आयुक्त, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, निगम आयुक्त, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के स्टेडिंग एडवोकेट, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी और अधिवक्ता एमएस राघव व अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता को सदस्य के तौर पर शामिल किया है.