जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा कि सांभर झील इलाके में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की अप्राकृतिक मौत को रोकने के लिए क्या नीति बनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने झील से सभी मृत पक्षियों को हटाकर उनका पोस्टमॉर्टम करने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिया.
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साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि झील के पास उचित स्थान पर अस्थाई नर्सरी स्थापित की जाए, जिससे घायल और बीमार पक्षियों का समय पर इलाज और देखभाल हो सके. हाईकोर्ट ने कहा कि सांभर झील इलाके में 9 मई और 10 मई को मृत मिले पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए उनका पोस्टमॉर्टम कराया जाए.