जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 के 50 फीसदी पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रखे. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए अधिक पद आरक्षित रखने पर कार्मिक सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आकाश भारद्वाज की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से निकाली गई इस भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया के लिए कुल 456 पद रखे गए. इनमें से 50 फीसदी यानि 228 पद नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए रखे जाने थे, लेकिन इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या में कमी कर सिर्फ 142 पद ही रखे गए.
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याचिका में कहा गया कि भर्ती में ओबीसी के लिए 122 पद आरक्षित रखे गए, जबकि उन्हें सिर्फ 21 फीसदी आरक्षण ही दिया जाता है. इसके अलावा यदि अदालत सामान्य वर्ग को 50 फीसदी पद आवंटित करने का आदेश नहीं देगी तो पदों को लेकर तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे, जिससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 50 फीसदी पद सामान्य वर्ग के लिए रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.