जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court Order) ने 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर लगी रोक के मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया था. जस्टिस नरेन्द्र सिंह और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश कुणाल रावत की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एजी एमएस सिंघवी ने अदालत से कहा कि बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए लेडर आ चुका है. इसलिए 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बिल्डिंग के निर्माण पर लगी रोक को हटाया जाए. वहीं, याचिकाकर्ता ने कहा कि लेडर तो आ चुका है, लेकिन उसका संचालन नहीं किया जा रहा है और न ही उसे नगर निगम को ही सौंपा गया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्रों का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक टाल दी है.