जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court Order) ने कोटपूतली नगर पालिका की ओर से कस्बे में याचिकाकर्ताओं की संपत्ति में की जा रही तोड़फोड़ और बेदखली की कार्रवाई पर दस जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग याचिकाएं पेश करने की अनुमति दी है. अदालत ने कहा कि इस दौरान नगर पालिका पूर्व में जारी किए गए नोटिस पर सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की विशेष एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा व 24 अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालती रोक दस जनवरी के बाद स्वत: ही हट जाएगी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के कोटपूतली कस्बे में अलग-अलग जगह बनी हुई इमारतें हैं. नगर पालिका इन्हें अवाप्त किए बिना और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं तोड़ने और उन्हें संपत्ति से बेदखल करने पर आमादा है. ऐसे में नगर पालिका की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.