जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 पेपर लीक मामले को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेपर लीक का यह गंभीर मामला (Rajasthan High court on REET Paper Leak Case)है. एसओजी को जांच में मिलने वाले हर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी है. इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी को 26 अप्रैल को पेश होकर नवीनतम प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
REET Paper Leak Case: रीट पेपर लीक होना गंभीर, हर दोषी के खिलाफ हो कार्रवाई: हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 पेपर लीक मामले लेकर अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि रीट पेपर लीक होना गंभीर मामला (Rajasthan High court on REET Paper Leak Case) है. अदालत ने एसओजी को जांच में मिलने वाले हर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच अधिकारी को 26 अप्रैल को पेश होकर नवीनतम प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
सुनवाई के दौरान एसओजी की ओर से बंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने अदालत को बताया कि प्रकरण में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद दो आरोप पत्र पेश किए जा चुके हैं. वहीं प्रकरण में अनुसंधान लंबित है. दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि रीट लेवल वन को लेकर भी जांच करने के निर्देश दिए जाने चाहिए और जांच रिपोर्ट आने तक नियुक्ति रोकनी चाहिए. इसके अलावा जांच अधिकारी ने अब तक लेवल दो पेपर लीक से जुड़े प्रभावशाली लोगों से पूछताछ नहीं की है. ऐसे में मामले की जांच सीबीआई को देना ही उचित है. गौरतलब है कि गत दिनों हाईकोर्ट ने प्रकरण की जांच फिलहाल सीबीआई को भेजने से इनकार करते हुए स्वयं के स्तर पर मॉनिटरिंग का कहते हुए एसओजी से प्रगति रिपोर्ट तलब की थी. याचिका में प्रकरण की जांच सीबीआई को भेजने की गुहार की गई है.
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