जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में बंदियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को इंटरवीनर बना लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 1 जून को तय की है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश के मामले में लिए गए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
एसोसिएशन की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जेलों में बंदियों को पैरोल में अंतरिम जमानत देने और भीड़भाड़ कम करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए दिशा-निर्देशों की सही तरीके से पालन नहीं हो रही है. प्रदेश की जेलों में बंदियों के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है और ना ही जेल परिसर को हाइजीन रखा जा रहा है. यह बंदियों के आधारभूत अधिकारों का उल्लंघन भी है.