जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती- 2020 को लेकर (constable recruitment 2020) अजमेर जीआरपी, राजसमंद और बूंदी जिले में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (efficiency test of constable recruitment of three districts) लेने पर गत वर्ष 23 मार्च को लगाई अपनी रोक को हटा लिया है. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी दक्षता परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश दिनेश कुमार जाखड़ व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांस्टेबल पद पर भर्ती निकाली. भर्ती विज्ञापन की शर्त के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले पांच गुणा अभ्यर्थियों को बुलाना था. लेकिन विभाग ने तय अनुपात में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया. याचिका में कहा गया कि जीआरपी अजमेर में 57 पद और राजसमंद में 33 पद ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षित रखे गए थे.