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राजस्थान हाई कोर्टः लाइब्रेरियन पदों पर नियुक्तियां देने पर लगी रोक हटाई

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Published : Jul 26, 2021, 7:20 PM IST

राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन भर्ती-2018 में नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटा लिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पूरणमल यादव और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
लाइब्रेरियन पदों पर नियुक्तियां देने पर लगी रोक हटाई

जयपुर.राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन भर्ती-2018 में नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटा लिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पूरणमल यादव और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटाने की गुहार की गई.

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अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि 19 सितंबर 2020 को परीक्षा आयोजित हुई थी. जिसका परिणाम 11 नवंबर 2020 को परिणाम जारी हुआ था. परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थियों ने असफल होने के बाद भर्ती को रद्द करने की गुहार की है. यदि भर्ती का पेपर लीक होता तो इसकी शिकायत परीक्षा के अगले दिन ही हो जाती.

वहीं, सुनवाई के दौरान एसओजी की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि जांच में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है. ऐसा लगता है कि भर्ती में असफल रहे अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कराने की मंशा के साथ शिकायत दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्तियां देने पर लगी रोक को हटा दिया है. याचिका में कहा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लाइब्रेरियन के सात सौ पदों पर साल 2018 में भर्ती निकाली गई थी.

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भर्ती की लिखित परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को ली गई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण एक जनवरी 2020 को रद्द कर दी गई. वहीं, 19 सितंबर 2020 को लिखित परीक्षा फिर आयोजित की गई. भर्ती का पेपर फिर लीक होने को लेकर याचिकाकर्ता ने एसओजी में शिकायत दर्ज कराई. जिस पर एसओजी जांच कर रही है. वहीं, जांच पूरी हुए बिना बोर्ड ने गत 25 मार्च को अंतिम परिणाम जारी कर दिया. ऐसे में नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए.

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