जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 के पचास फीसदी पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने के संबंध में लगाई गई रोक को हटा लिया है. साथ ही अदालत ने दी जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आकाश भारद्वाज की याचिका पर राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर दिए. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती के चार साल बाद याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया है, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ. विभाग में एसआई व प्लाटून कमांडर की कमी को देखते हुए अदालत की ओर से लगाई गई रोक को हटाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती को लेकर लगी रोक को हटाते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.