राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

हाईकोर्ट ने सेंट एंसलम स्कूल को जारी किया नोटिस, टीसी के बदले फीस वसूलने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरज कुमार तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सेंट एंसलम स्कूल को नोटिस जारी किया है. जिसमें स्कूल प्रशासन से पूछा गया है कि वो टीसी जारी करने के बदले परिजनों से इस सत्र की फीस क्यों मांग रहा है.

jaipur news rajasthan news
राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट एंसलम स्कूल को जारी किया नोटिस

By

Published : Sep 9, 2020, 10:09 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सेंट एंसल्म स्कूल, मानसरोवर को नोटिस जारी कर पूछा है कि 9वीं कक्षा की छात्रा की टीसी जारी करने के बदले निजी स्कूल प्रशासन उसके परिजनों से इस सत्र की फीस क्यों मांग रहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश नीरज कुमार तिवारी की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राजीव भूषण बंसल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री कक्षा 8 तक सेंट एंसलम स्कूल, मानसरोवर में पढ़ती थी. लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान याचिकाकर्ता की नौकरी चले जाने के कारण परिवार को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते उसने अपनी पुत्री का सरकारी स्कूल की कक्षा 9 में एडमिशन करवा दिया. उसके बाद जब याचिकाकर्ता ने निजी स्कूल को उसकी टीसी जारी करने का प्रार्थना पत्र दे दिया. लेकिन स्कूल प्रशासन पूरी फीस जमा कराने के बाद ही टीसी जारी करने की बात कह रहा है. जबकि उसकी पुत्री इस सत्र में स्कूल में अध्ययन करेगी ही नहीं.

ये भी पढ़ेंःभाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए करवाया गया हवन

इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर फीस वसूलने को स्कूल खुलने तक स्थगित कर रखा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details