जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइव ईयर लॉ पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजन के संबंध में अब तक निर्णय नहीं लेने पर विश्वविद्यालय के वीसी, परीक्षा नियंत्रक और फाइव ईयर लॉ कॉलेज के निदेशक सहित कॉलेज शिक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश विधि छात्र आदित्य हरितवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.
राजस्थान हाइकोर्ट ने जारी की नोटीस याचिका में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विधि छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के संबंध में गाइडलाइन जारी की है. वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय ने गत 12 जून को परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाए, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब तक नहीं बताया कि परीक्षा किस तरह आयोजित की जाएगी.
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दूसरी ओर 24 जून को कॉलेज शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर अंतिम वर्ष के अलावा अन्य वर्ष और सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले वर्ष में प्रमोट कर दिया है. ऐसे में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के छात्र परीक्षा को लेकर पशोपेश में है. याचिका में कहा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर सहित अन्य कॉलेजों ने अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के छात्रों को प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के आधार पर ही अंक देना तय किया है.
याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विश्वविद्यालय को अभ्यावेदन दिया गया था. लेकिन विवि ने अब तक परीक्षा आयोजन को लेकर कोई निर्णय नहीं किया. याचिका में गुहार की गई है कि अंतिम वर्ष और सेमेस्टर के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर अंक दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.