जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के प्रोफेशनल कोर्स के चौथे साल में अध्ययनरत विद्यार्थियों से 2 गुना फीस लेने के मामले में पशुपालन सचिव, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सहित पशुपालन कॉलेज बीकानेर और जयपुर के डीन को नोटिस जारी किया गया है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार लांबा की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता एसएन कुमावत ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 तक पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के प्रोफेशनल कोर्स की अवधि 5 साल 6 माह होती थी. जिसमें पेमेंट सीट के तौर पर सालाना 2 लाख रुपए फीस थी. वहीं वर्ष 2016 में इसकी अवधि घटाकर 4 साल 6 माह कर दी गई.